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Delhi Riot: दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला- उमर खालिद समेत दोनों आरोपी बरी

Delhi Riot Case : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Delhi Karkardooma Court) ने दिल्ली दंगे के एक मामले में शनिवार को बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) और खालिद सैफी (Khalid Saifi) को बरी कर दिया है.

Updated on: 03 Dec 2022, 05:24 PM

highlights

  • दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी अभी भी जेल में है 
  • साल 2020 में दिल्ली में सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शन को लेकर हिंसा भड़की थी

नई दिल्ली:

Delhi Riot Case : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Delhi Karkardooma Court) ने दिल्ली दंगे के एक मामले में शनिवार को बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) और खालिद सैफी (Khalid Saifi) को बरी कर दिया है. चांदबाग में पत्थरबाजी करने के मामले में पहले ही उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे केस में ये दोनों अब भी जेल में बंद हैं. 

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दिल्ली दंगे के एक केस में दिल्ली कोर्ट ने भले ही जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोपमुक्त कर दिया है, लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में ये दोनों अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं. आपको बता दें कि उस समय एक कॉन्स्टेबल के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चांद बाग पुलिया के पास 24 फरवरी 2020 को एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी, जिसमें जमकर पत्थरबाजी की गई थी.

इस पत्थरबाजी के मामले में खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था, लेकिन दोनों के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं मिला है. इस आधार पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया.

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गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जोकि सांप्रदायिक दंगों में बदल गया. इस दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे उमर खालिद, सफूरा जर्गर और खालिद सैफी जैसे कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया था.