दिल्लीवालों को नवरात्रि के मौके पर मिली बड़ी छूट, रात 12 बजे तक चल सकेंगे लाउडस्पीकर, रेखा गुप्ता सरकार का ऐलान

दिल्ली सरकार का ऐलान है कि अब 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होगी.

दिल्ली सरकार का ऐलान है कि अब 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होगी.

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Mohit Saxena
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durga pandal Photograph: (social media)

नवरात्रि-दशहरा का त्योहार आरंभ हो चुका है. पूरी दिल्ली इसे धूमधाम से मनाने को तैयार है. दिल्ली की गलियां भक्ति और उत्सव में सराबोर हो चुकी है. रामलीला मंचन से लेकर दुर्गा पूजा पंडालों तक हर जगह भक्तिमय संगीत और भजनों की गूंज सुनाई दे रही है. इस बीच दिल्ली सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, जिससे हर भक्त   के चेहरे पर मुस्कार बिखर जाएगी. अब इस भक्ति और उल्लास को अधिक देर तक मनाया जा सकेगा. 

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दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बाजने की इजाजत होगी. पहले यह सीमा रात दस बजे तक की ही थी. इस निर्णय से रामलीला,  दुर्गा पूजा और दशहरा आयोजकों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली. 

देर रात तक लाउडस्पीकर की छूट

त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने धार्मिक आयोजनों को लेकर खास इजाजत दी है. अब आयोजक रात 12 बजे तक भक्ति संगीत, रामलीली संवाद और पूजा के गीत को सुना सकेंगे. हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए रखी गई है. 

शोर सीमा का पालन जरूरी

सरकार ने आयोजकों को याद दिलाया कि यह अनुमति नॉइस पॉल्यूशन के नियमों के तहत ही होगा. आवासीय इलाकों में ध्वनि स्तर 45 dB(A) से अधिक नहीं होगा. आयोजकों को तय करना होगा कि भक्ति गीतों और घोषणाओं से स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. 

सिरसा ने जताया आभार

इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि त्योहार दिल्ली को जोड़ता हैं. इस तरह की व्यवस्था आस्था का सम्मान करते जनहित में लिया   गया है. सरकार के अनुसार, इस बार सिंगल विंडो सिस्टम से आयोजकों को सभी जरूरी सेवाएं दी जा रही हैं. अनुमति पत्र, बिजली और अन्य सुविधाओं को लेकर आयोजकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे.

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