दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने पेश की चार्जशीट, कोर्ट 16 जून को लेगी संज्ञान
दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने पेश की चार्जशीट, कोर्ट 16 जून को लेगी संज्ञान
नई दिल्ली:
दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋचा परीहार की कोर्ट में चार्जशीट पेश की है जिस पर कोर्च 16 जून को संज्ञान लेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 1030 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन (Tahir Huassain) को ही दंगों का मास्टरमाइंड करार दिया गया है. उसी ने दंगे करवाए और फंडिंग भी की. दंगों के लिए 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए गए. दंगों में ताहिर का भाई शाहआलम भी आरोपी है. दोनों भाइयों के अलावा 15 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. चाजर्शीट में कहा गया है कि दंगों से पहले CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से तहिर ने बात की थी.
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चार्जशीट के मुताबिक, 24 और 25 फरवरी को ताहिर अपने घर मे ही मौजूद था. 24 को वह अपनी छत पर था और उसी के सामने हिंसा हो रही थी. वह लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था. ताहिर हुसैन के पास 100 कारतूस थे. क्राइम ब्रांच को 22 खाली खोके मिले और 64 भरे हुए बाकी बचे 14 कारतूस कहां गए और 22 कारतूस ताहिर ने कहां इस्तेमाल किया, इसका जवाब वो नहीं दे पाया. इसके अलावा ताहिर के करीबी गुलफाम ने 31 जनवरी को 100 कारतूस खरीदे थे जिसमें से पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस ही मिले. बाकी कहां खर्च हुए, यह गुलफाम भी नहीं बता पाया. इसका मतलब साफ है, दंगों में जो गोलियां चलीं, वो यही गोलियां हैं जिनका हिसाब नहीं मिल पा रहा है. जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी.
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24 फरवरी को चांद बाग इलाके में हुई हिंसा आगजनी मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हो रही है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तकरीबन 1,000 पन्नों की चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में मंगलवार यानी कल दाखिल करेगी. सूत्र बता रहे हैं कि चार्जशीट में 50 से ज्यादा गवाहों के बयान को शामिल किया गया है. 24 फरवरी को चांद बाग इलाके मे हुई हिंसा में ताहिर हुसैन के घर से ही पथराव और आगजनी की शुरुआत हुई थी. एसआईटी ने ताहिर हुसैन की छत से पेट्रोल बम और भारी तादाद में पत्थर बरामद किए थे.
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