/newsnation/media/media_files/2025/12/09/delhi-traffic-advisory-2025-12-09-07-59-55.jpg)
सांकेतिक तस्वीर Photograph: (ANI)
Delhi NCR News: दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहर की सड़कों पर खड़ी या चल रही पुरानी गाड़ियों को बिना किसी पहले नोटिस के जब्त कर सीधे स्क्रैप किया जा सकता है. यह कदम राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषण से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया है.
क्या हैं नियम
नियमों के अनुसार, 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां 'एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल' यानी पुरानी गाड़ियों की श्रेणी में आती हैं. इसके अलावा BS-III या उससे कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां भी इस कार्रवाई के दायरे में रहेंगी. अगर ऐसी गाड़ियां सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी या चलती हुई पाई जाती हैं, तो उन्हें बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के जब्त किया जा सकता है और बाद में स्क्रैप कर दिया जाएगा.
विभाग ने वाहन मालिकों से ये अपील
ट्रांसपोर्ट विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करें. यह सर्टिफिकेट लेकर वे अपनी गाड़ी को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर किसी अन्य राज्य में ले जा सकते हैं, जहां ऐसे नियम लागू नहीं हैं या गाड़ी की अनुमति हो सकती है. विभाग ने साफ कहा है कि बिना NOC के वाहन को बाहर ले जाना भी नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है.
चलाया जाएगा विशेष अभियान
अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में शहर से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर खड़ी गाड़ियों की जांच की जाएगी. नियमों का पालन न करने पर वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब्त की गई गाड़ियों को वापस पाना मुश्किल होगा.
वायु गुणवत्ता में होगा सुधार
सरकार का मानना है कि इस सख्ती से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी. इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने वाहन की स्थिति की जांच कर लें और आवश्यक कदम उठाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
यह भी पढ़ें: Pending Toll Rule: टोल बकाया है तो अटकेगा हर काम, न मिलेगा NOC, न फिटनेस और न परमिट
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us