राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे फ्यून बैन को फिलहाल के लिए हटा लिया है. अब यह नियम 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के पांच जिलों में लागू किया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर दिल्ली से सरकार ने फ्यूल बैन लगा दिया था. दिल्ली सरकार का आदेश था कि एक जुलाई 2025 से ऐसे वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर मॉनटिरिंग सिस्टम भी लागू कर दिया था.
Commission for Air Quality Management (CAQM) की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से 1 जुलाई को ईओएल वाहनों की फ्यूल नहीं देने के फैसले की समीक्षा करने की सिफारिश किए जाने के बाद आज यानी मंगलवार को आयोग की बैठक हुई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया कि इसी साल एक नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के पांच जिलों में भी फ्यूल बैन करना सही होगा. आयोग में 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में यह बैन लागू करने की बात कही गई है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर फ्यूल बैन लगाने के फैसले पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने दिल्ली के सीएम को बताया था कि दिल्ली अभी इस तरह के बैन के लिए तैयार नहीं है. इस बैन से आम लोगों के साथ मध्य वर्ग के लोगों को भारी नुकसान होगा.