दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर तंज, 'फादर ऑफ क्राइम पार्टी के साथ है उनकी पार्टी का गठबंधन'
मध्य प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10 जून को शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी
वीपीटीएल 2025 : पहली हार के बाद बोले कप्तान जितेश शर्मा, 'बल्लेबाजों को लेनी होगी जिम्मेदारी'
Patanjali Research: पतंजलि के शोध में सोरायसिस बीमारी का इलाज सामने आया, असरदार और सुरक्षित विकल्प
विक्रमजीत सिंह साहनी ने आउटरीच कार्यक्रम को बताया सफल, बोले - 'आतंकवाद के खिलाफ भारत का नजरिया साफ'
नई ट्रेन मिलने से जम्मू-कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ेगा : पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह
राजीव शुक्ला से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की मुलाकात
ओडिशा : कोविड-19 की नई लहर के खिलाफ सतर्कता, सरकार ने तेज किए निगरानी और रोकथाम उपाय
IND vs ENG: Out होने पर भी पवेलियन क्यों नहीं लौट रहे थे यशस्वी जायसवाल? इस बात को लेकर अंपायर पर थे गुस्सा, Video वायरल

दिल्ली में आज से ऑड-ईवन होगा लागू, यहां देखें किस दिन किस नंबर की गाड़ी सड़कों पर दौड़ेगी

दिल्ली सरकार आज से यानी सोमवार से ऑड-ईवन नियम लागू करने जा रही है. दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम के तहत गाड़ियां चलेंगी.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
दिल्ली में आज  से ऑड-ईवन होगा लागू, यहां देखें किस दिन किस नंबर की गाड़ी सड़कों पर दौड़ेगी

दिल्ली में कल से ऑड-ईवन होगा लागू( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार आज से यानी सोमवार से ऑड-ईवन नियम लागू करने जा रही है. दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम के तहत गाड़ियां चलेंगी. तो अगर आप सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर कार उतारने की सोच रहे हैं तो ऑड-ईवन नियम को पूरी तरह समझ लें. अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपकों 4000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Advertisment

इस बार ऑड-ईवन नंबर पेट्रोल-डीजल समेत सीएनसी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा. ऑड-ईवन नियम सभी गैर-परिवहन चार-पहिया वाहनों और यहां तक कि अन्य राज्यों से आने वाले गाड़ियों पर भी लागू होगी.

इसे भी पढ़ें:दिल्ली में इस बार CNG वाहन भी ऑड-ईवन के दायरे में दो-पहिया वाहन बाहर : अरविंद केजरीवाल

इन्हें मिलेगी छूट

ऑड-ईवन नियम से बाइकर्स व आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों, दिव्यांगों, महिलाओं को छूट देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है.

इस तरह चलेंगे वाहन

ऑड-ईवन नियम में वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं. यदि चार अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर में आखिर का अंक सम यानी ईवन है जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 में से एक है तो ही सोमवार को दिल्ली में इंट्री मिलेगी. ठीक उसी तरह मंगलवार को विषम अंक यानी ऑड नंबर वाले वाहनों को एंट्री मिलेगी. यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़क पर चल सकती है. जबकि 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को निकल सकते हैं.

ऑड नंबर तारीख
 1, 3, 5, 7, 9  5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर
ईवन नंबर तारीख 
2, 4, 6, 8 4, 6, 8, 10, 12, 14 नवंबर

ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा

दिल्ली में गाड़ी चलाने से पहले पूरा नियम विस्तार से जान लें. घर से निकलने से पहले तारीख और गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर जरूर देख लें. ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा. दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं. 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे. वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे.

और पढ़ें:Odd-Even के कारण केजरीवाल सरकार ने बदला सरकारी दफ्तरों का समय, जानिए अब इस समय खुलेंगे दफ्तर

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए किए हैं खास इंतजाम

लोगों को ऑड-ईवन नंबर से कोई परेशानी ना हो इसके लिए दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है. केजरीवाल सरकार के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) निजी ऑपरेटरों की इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी. जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे. वहीं, इस दौरान दिल्ली मेट्रो भी अपने 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी.

odd-even scheme cm arvind kejariwal Odd-Even timing
      
Advertisment