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दिल्ली में Odd-Even लागू होने के एक घंटे के अंदर ही सामने आ रहे चालान कटने के मामले

दिल्ली सरकार ने odd-even फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपए का जुर्माना तय किया है.

Updated on: 04 Nov 2019, 09:00 AM

नई दिल्‍ली:

दिल्ली में आज यानी 4 नंवबर से दिल्ली odd-even लागू हो चुका है. ये फॉर्मूला 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू रहेगा. ऑड तारीकों को ऑड नवंबर की गाड़िया चलेंगी और ईवेन तारीखों को ईवेन नंबर की गाड़िया चलेंगी. odd-even के लागू होते ही चालान कटने के मामले सामने आने लगे हैं. ये मामले odd-even लागू होने के एक घंटे के अंदर सामने आ रहे हैं.

दिल्ली में इंडिया गेट के पास ईवेन तारीख (4 नवंबर) को ऑड नंबर की गाड़ी चलाने पर पुलिस ने एक शख्स का चालान काट दिया है. बता दें, दिल्ली सरकार ने odd-even फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपए का जुर्माना तय किया है.

वहीं दूसरी तरफ ITO के पास भी एक शख्स का चालान कटने का मामला सामने आया है. शख्स का कहना है कि वो नोएडा में रहता है और रात को दिल्ली में रुका हुआ था. उसने बताया कि वो नहीं जानता था कि दिल्ली में आज Odd-Even लागू हो रहा है. 

क्या होगा समय

दिल्ली में ऑड-ईवेन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा. दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं. 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे. वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे.

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केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए किए हैं खास इंतजाम

लोगों को ऑड-ईवन नंबर से कोई परेशानी ना हो इसके लिए दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है. केजरीवाल सरकार के मुताबिक, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) निजी ऑपरेटरों की इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी. जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे. वहीं, इस दौरान दिल्ली मेट्रो भी अपने 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी.

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किन-किन लोगों को मिलेगी odd-even से छूट

'टू व्हीलर को odd-even से छूट गई है. इसके अलावा कार में सफर कर रही अकेली महिला या फिर स्कूली बच्चे के साथ जा रही महिला को ऑड ईवन नियम से छूट दी गई है. इलेक्ट्रिक कारों पर भी ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा. इसके अलावा बच्चों को स्कूल ले जा रही गाड़ी और मरीजों को अस्पताल ले जा रही गाड़ियों को भी odd-even से छूट दी गई है. इस बार पेट्रोल-डीजल समेत सीएनसी से चलने वाली गाड़ियों पर भी odd even लागू होगा