Delhi-NCR Pollution: GRAP-1 की पाबंदियां फिर से लागू, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा, करना होगा इन नियमों का पालन

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर बढ़ गया है. ऐसे में GRAP-1 को लागू किया गया है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. 

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर बढ़ गया है. ऐसे में GRAP-1 को लागू किया गया है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. 

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Mohit Saxena
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प्रतीकात्मक फोटो

Delhi Pollution (social media)

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेप एक की पाबंदियां लगाई गई हैं. ​हाल ही में हल्की बारिश के बाद लोगों को राहत तो मिली थी, मगर प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है. राजधानी में वायु गुणवत्ता को सुधारने को लेकर नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं. राजधानी दिल्ली और इसके करीबी इलाकों में इन दिनों प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है.

पहले चरण की पाबंदी लागू करने का निर्णय

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भीषण गर्मी के कारण शुक्रवार शाम को हल्की बरसात होने लगी. इससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली गई. वहीं राजधानी में ग्रेप एक की पाबंदी लगाई गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को ग्रेप के पहले चरण की पाबंदी लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अपनी समयावधि को पूरा कर चुके पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगाई गई है. कचरा जलाने पर भी रोक लगी है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों में कोयला और लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगाई गई है. 

GRAP-1 के तहत इन पर रहेगी रोक

सड़क किनारे भोजनालयों, होटलों और रेस्तरां में कोयला का उपयोग नहीं हो सकेगा. खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है. उत्सर्जन को नियंत्रित करने को लेकर सख्त नियम बनाए गए.

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