दिल्ली नगर निगम ने की लाइसेंस की सामान दरें लागू, एकरूपता लाने के लिए फैसला
दिल्ली नगर निगम ने निगम के एकीकरण के पश्चात संपूर्ण निगम क्षेत्र में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस की समान दरें लागू कर दी हैं.
नई दिल्ली :
दिल्ली नगर निगम ने निगम के एकीकरण के पश्चात संपूर्ण निगम क्षेत्र में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस की समान दरें लागू कर दी हैं. दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नए सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस के लिए निगम द्वारा अनुमोदित लाइसेंस शुल्क की नई दरों के अनुसार 10 वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 3968 रुपये, ग्रुप सी एवं डी के लिए 2645 रुपये तथा ग्रुप ई एवं एच के लिए 1323 रुपये देने होंगे. साथ ही 10-20 वर्गमीटर के बीच के एरिया के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 9919 ग्रुप सी एवं डी के लिए 6613 रुपये तथा ग्रुप ई एवं एच के लिए 3306 रुपये देने होंगे. 21 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर तक क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 9919 रुपये साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक एरिया होने पर 166 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देने होंगे.
ग्रुप सी एवं डी के लिए 6613 रुपये साथ ही 20 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 132 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे. इसके अलावा ग्रुप ई एवं एच के लिए 3306 रुपये के साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे. 400 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एव बी के तहत 72996 रुपये के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए 83 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देने होंगे. ग्रुप सी एवं डी के लिए 56773 रुपये साथ ही 400 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा. इसके अलावा ग्रुप ई एवं एच के लिए 40926 रुपये के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा.
इसके अलावा शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर से जुड़े स्टोर, गैस/सीएनजी गोदान/भंडारण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की केटेगिरी के लिए ग्रुप ए एवं बी के तहत 66125 रुपये या 166 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो) देने होंगे. ग्रुप सी एवं डी के लिए 52900 रुपये या 132 प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो) ग्रुप ई एवं एच के लिए 39675 रुपये या 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो) शुल्क देना होगा.
बता दें कि 1 अपैल 2025 से उपरोक्त उक्त दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक 3 वर्ष में सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा लाइसेंस का नवीनीकरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा सकता है. लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के और उसके बाद 5 प्रतिशत प्रति माह का और वर्ष के अंत में दोगुना जुर्माना वसूला जायेगा.
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