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फिर दिल्ली को राहत, जानिए कोरोना गाइडलाइन को लेकर किन मामलों में मिलेगी छूट

जिम, स्विमिंग पूल भी सोमवार से एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. डीडीएमए ने शुक्रवार को बैठक के दौरान सात अहम फैसले लिए थे.

Updated on: 07 Feb 2022, 09:58 AM

highlights

  • डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी
  • नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा
  • अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दफ्तरों कामकाज शुरू किया जा सकेगा

नई दिल्ली:

कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए बीते शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे. खासतौर पर स्कूलों से लेकर दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में लोगों को कई तरह की छूट दी गई है. यह छूट सोमवार यानि आज से लागू होने जा रही हैं. देश की राजधानी में स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसके साथ जिम, स्विमिंग पूल भी सोमवार से एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. डीडीएमए ने शुक्रवार को बैठक के दौरान सात अहम फैसले लिए थे. इस संबंध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. सोमवार से जो  बदलाव होने वाले हैं वे इस प्रकार हैं. 

9 से 12वीं तक खुलेंगे स्कूल  

दिल्ली में सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं. इसके साथ कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है. वहीं नर्सरी से लेकर 8 वीं तक 14 फरवरी से खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि कक्षाओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विकल्प खुले रहेंगे. शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने के साथ कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा. इस दौरान जिन शिक्षकों के कोरोना वैक्सीन नहीं लगी, उन्हें स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी. 

नाइट कर्फ्यू में रहेगी छूट

दिल्ली में पाबंदियों में छूट देने के दौरान नाइट कर्फ्यू को फिलहाल खत्म नहीं होगा.  हालांकि इसमें कुछ छूट दी गई है. अब नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को एक घंटे कम कर दिया गया है. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा. इसी के साथ दिल्ली में रेस्‍त्रां भी अब रात 11 बजे तक खोला जाएगा. वहीं बाजारों के लिए  लागू ऑड ईवन व्यवस्‍था को सोमवार से हटा लिया गया है.

खुलेंगे जिम-स्विमिंग पूल

अब लोगों के लिए जिम खुल जाएंगे. सोमवार से दिल्ली में जिम व स्विमिंग पूल खुलने वाले हैं. हालांकि यहां भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा और कर्मियों के साथ मैंबर्स को भी कोरोना वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा. इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

पूरी क्षमता के साथ चलेंगे दफ्तर

अभी तक दिल्ली में स्थित दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मियों के चलाए जाने की छूट थी.  इसे भी डीडीएमए की बैठक में खत्म कर दिया गया है. अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दफ्तरों कामकाज शुरू किया जा सकेगा. सभी दफ्तरों में कोरोना के नियमों का   सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.

आयोजनों के लिए भी छूट

शादी व अंतिम संस्कार जैसे कामों में अभी भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. शादी में मैरिज हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग मौजूद रहेंगे. वहीं खुले स्‍थान पर होने वाले आयोजनों में 200 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. धार्मिक स्थलों को फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है. सिनेमा हॉल व एंटरटेनमेंट पार्कों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाए जाने की अनुमति रहेगी.

कार में नहीं लगाना होगा मास्क

कार में अकेले सफर करने के दौरान आपको मास्क लगाने की जरूर नहीं होगी. गौरतलब है कि ये फैसले दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए  सवाल कि इस नियम की अब क्यों आवश्यकता है और ये अभी तक क्यों प्रभावी है,  के कुछ समय बाद लिया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली सरकार का फैसला था और इसे वापस अब तक क्यों नहीं लिया गया है. अदालत ने कहा था कि ये एक बेतुका नियम है, जिसे हटा देना चाहिए.