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प्रतिकात्मक फोटो (गेटी इमेज)
दिल्ली हाईकोर्ट नए जारी होने वाले 2000 रूपये के नोट के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर मंगलवार 22 नंवबर को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने इस ऐलान को असंवैधानिक बताया है।
Delhi HC to hear PIL against 2000 rs note on November 22. Petitioner alleges that notification in this regard is unconstitutional
— ANI (@ANI_news) November 21, 2016
वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नोटबंदी के खिलाफ सभी विचाराधीन याचिकाओं पर सुनवाईयों पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई बुधवार 23 नंवबर को होगी।
हालांकि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन इस फैसले से आम जनता को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए जरूर कदम उठाने को कहा था।
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इन याचिकाकर्ताओं में एक की ओर की तऱफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 'वे इस फैसले पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे है पर सरकार के इस फैसले सो लोगों को हो रही असुविधाओं का जवाब मांग रहे है।'
कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल से केंद्र और आरबीआई से लोगों को असुविधाओं को कम करने के लिए लिए जा रहें कदमों की जानकारी देने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
Source : News Nation Bureau