दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोफेसर अतुल जोहरी के निलंबन की याचिका पर JNU से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन से प्रोफेसर अतुल जोहरी के निलंबन पर जवाब मांगा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन से प्रोफेसर अतुल जोहरी के निलंबन पर जवाब मांगा है।

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोफेसर अतुल जोहरी के निलंबन की याचिका पर JNU से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन से प्रोफेसर अतुल जोहरी के निलंबन पर जवाब मांगा है।

Advertisment

हाई कोर्ट ने जेएनयू की कई छात्राओं के द्वारा प्रोफेसर के निलंबन पर दायर की याचिका को लेकर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। प्रोफेसर जोहरी के खिलाफ आठ छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था।

जस्टिस राजीव शकधर ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश निषेध करने और सुरक्षित वातावरण के प्रावधान के लिए छात्राओं की याचिका पर प्रोफेसर को नोटिस भेजा है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी छात्राओं के बयानों को जेएनयू के कुलपति को दिखाने के लिए कहा है ताकि वह प्रोफेसर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सके।

बता दें कि जेएनयू के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस (एसएलएस) की नौ छात्राओं ने प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था।

एफआईआर के बाद प्रोफेसर को मार्च में गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी इसलिए उनके निलंबन और कैंपस में प्रवेश पर रोक के लिए याचिका दायर की थी।

और पढ़ें: आसाराम के साथ पीएम मोदी का वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया

Source : News Nation Bureau

JNU sexual harassment Jawaharlal Nehru University PROFESSOR ATUL JOHRI Delhi High Court
      
Advertisment