Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका की खारिज, जानें क्या कहा

Arvind Kejriwal News:दिल्ली उच्च न्यायाल ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंती पद से हटाए जाने वाली याचिका को किया खारिज, बोले- कभी-कभी व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्रहित को रखना चाहिए.

author-image
Dheeraj Sharma
एडिट
New Update
Delhi HC Refuses PIL filed to remove Arvind Kejriwal From CM Post

Delhi HC Refuses PIL filed to remove Arvind Kejriwal From CM Post ( Photo Credit : File)

Arvind Kejriwal News:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस कदम से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में हैं. यही नहीं वजह जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं. इसको लेकर कोर्ट में उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने या हटाए जाने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई थी. इसे गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

Advertisment

यह भी पढ़ें - महिलाओं का सम्मान करना PM मोदी से सीखें...कांग्रेस नेता सुरजेवाला पर हेमा मालिनी का पलटवार

दिल्ली हाई कोर्ट ने दी नसीहत
अरविंद केजरीवाल को राहत देने के साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सलाह भी दी है. इसके तहत कोर्ट ने कहा है कि कई बार निजी हित के आगे राष्ट्रहित को तरजीह दी जानी चाहिए. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच सीएम पोस्ट हजाए जाने वाली याचिका खारिज कर दी. इस याचिका को हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल किया गया था. 

क्या था कोर्ट का तर्क
कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले सकते हैं. यहां पर फैसला उनका ही होगा. इसके साथ उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल पर ही फैसला छोड़ा और कहा , कभी-कभी व्यक्तिगत हित के आगे राष्ट्रहित को ऊपर रखना पड़ता है. 

यह भी पढ़ें - लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, अब गौरव वल्लभ ने दिया पार्टी से इस्तीफा

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नहीं कह सकते हैं कि आप सरकार काम नहीं कर रही है. इसका निर्णय लेने के लिए एलजी सक्षम हैं. उपराज्यपाल को हमारी सलाह की जरूरत नहीं है. 

Source : News Nation Bureau

Arvind Kejriwal News Delhi Liquor Case CM Arvind Kejriwal news ed Delhi High Court
      
Advertisment