/newsnation/media/media_files/2024/12/03/lEY7XkZDqjlLLgqKkdLa.jpg)
Delhi Jama Masjid
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास मौजूद एमसीडी पार्क और अवैध अतिक्रमणों को लेकर सर्वे करने का आदेश दिया है. एमसीडी को हाईकोर्ट ने दो महीने के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.
हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात की है. फरसत हसन नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उसने आग्रह किया कि अवैध अतिक्रमण किया जाए.
दिल्ली HC ने MCD को ये निर्देश दिए हैं...
- दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास पार्क और सार्वजिनक जगहों पर हुए अवैध निर्माण का सर्वे किया जाए.
- 2 महीने के अंदर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें
- अवैध निर्माण मिलने पर नियम और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए
याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में मांग की गई कि शाही जामा मस्जिद के गेट पर हुई अवैध पार्किंग हटाएं और शाही जामा मस्जिद के सार्वजनिक मार्ग से अवैध फेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाए जाएं. याचिका में मांग की गई है कि शाही जामा मस्जिद के पास चल रहे व्यवसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए. बता दें, जामा मस्जिद एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक है. ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तहत आता है.
अब जाने मस्जिद के बारे में...
दिल्ली की शाही जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शामिल है. मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था. साल 1650 में शाहजहां ने इसका निर्माण शुरू करवाया था. यह पारंपरिक फारसी शैली में बना हुआ है. लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है. मस्जिद में तीन बड़े द्वार और दो ऊंची मीनारें हैं. हजारों की संख्या मुस्लिम लोग एक बार में मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं.
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us