logo-image

दिल्ली के फार्म हाउस में नहीं हो सकते शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रम- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक फार्म हाउस में शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता है तो इसे अवैध माना जाएगा

Updated on: 25 Jul 2019, 07:17 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक फार्म हाउस में शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता है तो इसे अवैध माना जाएगा. कोर्ट ने ये फैसला दिल्ली के एक फार्म हाउस मालिक की याचिका खारिज करते हुए सुनाया. दरअसल ये शख्स दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था जिसमें कमिटी ने पर्यावरण से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए फार्म हाउस में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को बंद करने का निर्देश दिया था. शख्स इस फार्म हाउस में शादियां और अन्य सामाजिक कार्यक्रम करवाता था.

यह भी पढ़ें: लोकसभा में आज तीन तलाक विधेयक पर चर्चा और पारित होने की संभावना, विपक्ष डाल सकता है अड़ंगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने शख्स की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि फार्म हाउस का इस्तेमाल बैंक्वेट हॉल के तौर पर करना या उसमें सामाजिक कार्यक्रम करवाना दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के खिलाफ है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विभू बाखरू की बेंच कर रही थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के वेलकम इलाके में कार सवार युवक को दौड़ा कर गोलियों से भूना, हत्यारे फरार

क्या थी फार्महाउस मालिक की दलील

दरअसल कमिटी के आदेश को चुनौती देते हुए फार्महाउस मालिक की दलील थी कि संचानल की मंजूरी के लिए उसका आवेदन 2 जुलाई 2018 से DPCC के पास पेंडिग है लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं ऐसे में उसने इस देरी को ही मंजूरी के तौर पर लिया जाना चाहिए. पीठ ने फार्महाउस मालिक की सभी दलीलों को ठुकराते हुए कहा कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के तहत फार्म हाउस को बैंक्वेट हॉल के तौर पर इस्तेमाल नही किया जा सकता.