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बिजली चोरी करने पर मिली ऐसी सजा जिससे जिंदगी भर के लिए मिल गया सबक, जानकर रह जाएंगे हैरान

पेड़ लगाए जाने से पहले और उसके बाद की तस्वीरें लें और उसके हलफनामे के साथ कोर्ट में जमा करना पड़ेगा.

Updated on: 12 Aug 2019, 10:52 AM

highlights

  • बिजली चोरी करने पर शख्स को मिली अजीबो गरीब सजा. 
  • सजा में शख्स को 50 पेड़ लगाने होंगे. 
  • इसके साथ ही रखना होगा इस बात का ख्याल.

नई दिल्ली:

दिल्ली की हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बिजली चोरी करने पर एक शख्स को दिया हैरान कर देने वाली सजा सुनाई है. जब इस व्यक्ति ने केस से बरी होने के लिए गुहार लगाई तो कोर्ट ने उसे ऐसी सजा दे दी की उसे जिंदगी भर के लिए सबक मिल गया. कोर्ट ने इस आपराधिक मुकदमे को बंद करने पर रजामंदी देते हुए उसे सामुदायिक सेवा के तौर पर 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है. इस व्यक्ति को समाज सेवा करते हुए एक महीने के अंदर 50 पेड़ लगाने होंगे.

जिसे लेकर कोर्ट ने वन्य उपसंरक्षक (पश्चिम) को रिपोर्ट करने को कहा है. बिजली चोरी करने वाले शख्स को केंद्रीय रिजर्व वन, बुद्ध जयंती पार्क, वंदेमातरम मार्ग में 50 पेड़ लगाने का काम वन्य अधिकारी द्वारा जल्द ही सौंपा जाएगा.

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ये सजा इतनी ही नहीं है बल्कि अभी इसके आगे भी एक खास निर्देश इस व्यक्ति को दिया गया है. जज संजीव सचदेवा ने कहा कि पेड़ लगाते वक्त ध्यान देना होगा कि पेड़/पौधे साढ़े तीन साल की आयु के पतझड़ वाली किस्म के होने चाहिए और उनकी लंबाई कम से कम छह फुट होनी चाहिए. इसके अलावा मिट्टी के प्रकार और भौगोलिक स्थिति के आधार पर डीसीएफ वृक्षारोपण के लिए पेड़ों के प्रकारों पर विचार करेंगे. अदालत ने व्यक्ति और डीसीएफ से उसके आदेश के अनुपालन पर एक हलफनामा भी दाखिल करने के लिए कहा है.
डीसीएफ पेड़ लगाए जाने से पहले और उसके बाद की तस्वीरें लें और उसके हलफनामे के साथ कोर्ट में जमा करेंगे. कोर्ट ने व्यक्ति की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें उसने बिजली चोरी के अपराध के लिए उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी थी.

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तथ्यों और परिस्थितियों (facts and situations) को ध्यान में देखते हुए और इस पर गौर करते हुए कि पक्षकारों ने अपने विवादों को आपस में ही सुलझा लिया है, अदालत ने कहा कि इस मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए लेकिन फैसला ऐसा होना चाहिए कि इससे कुछ सीखने को मिले.