'आप' सरकार आजादपुर मंडी में फंसे 686 श्रमिकों को वापस भेजने की व्यवस्था करे: हाइकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने के समय से आजादपुर मंडी में फंसे 686 प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने के समय से आजादपुर मंडी में फंसे 686 प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करे

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Aditi Sharma
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हाइकोर्ट का आप सरकार को आदेश( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने के समय से आजादपुर मंडी में फंसे 686 प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करे. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ द्वारा यह निर्देश जारी किया गया.

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निर्देश में दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि श्रमिकों के लिए की गयी परिवहन की व्यवस्था और उनके रवाना होने के समय तथा तारीख के बारे में उन्हें अग्रिम सूचना दी जाए. आजादपुर बाजार में श्रमिकों के बीच दिल्ली सरकार के सर्वेक्षण में यह जानकारी मिली कि वहां 686 मजदूर अपने मूल स्थानों पर वापस जाना चाहते हैं. इसके बाद यह यह आदेश आया है.

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पीठ ने दिल्ली सरकार को इस उद्देश्य के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने दिल्ली सरकार को आजादपुर मंडी में शाम 6 बजे के बाद एक हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि शाम को देर से लौटने वालों को आश्रय और तैयार भोजन दिया जा सके. अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह निर्देशों के पालन के संबंध में हलफनामा दायर करे. मामले में अगली सुनवाई 24 जून को होगी.

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