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अगर हमें चुनना है, तो युवाओं को चुनना होगा, वे भविष्य हैं : हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court ) दिल्ली में  कोविड 19 ( COVID 19 ) और ब्लैक फंगस प्रबंधन ( COVID19 and black fungus management in Delhi ) पर याचिकाओं पर एक बैच की सुनवाई की.

Updated on: 01 Jun 2021, 05:10 PM

highlights

  • अगर हमें चुनना है, तो युवाओं को चुनना होगा. वे भविष्य हैं
  • 80 वर्षीय इस देश को आगे नहीं ले जाने वाले हैं. उन्होंने अपना जीवन जिया है
  • कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस के केस पर सरकार की क्या तैयारी है

 

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court ) दिल्ली में  कोविड 19 ( COVID 19 ) और ब्लैक फंगस प्रबंधन ( COVID19 and black fungus management in Delhi ) पर याचिकाओं पर एक बैच की सुनवाई की. कोर्ट ( Delhi High Court ) ने कहा कि अगर हमें चुनना है, तो युवाओं को चुनना होगा. वे भविष्य हैं. 80 वर्षीय इस देश को आगे नहीं ले जाने वाले हैं. उन्होंने अपना जीवन जिया है. बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण और ब्लैक फंगस के केस पर सरकार की क्या तैयारी है. इस पर कोर्ट में याचिका डाली है.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court ) ने ब्लैक फंगस के की दवाओं की कमी को देखते हुए  केंद्र सरकार से कहा है कि वो  एक्सपर्ट से बात कर पॉलिसी बनाये कि ऐसी स्थिति में किन मरीज़ो को दवा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाए. कोर्ट ने कहा कि जो युवा है, जिनके पास  परिवारिक जिम्मेदारी है, उन्हें उन वरिष्ठ नागरिकों के मुकाबले प्राथमिकता दी जा सकती है, जिन्होंने अपना जीवन जी लिया.

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कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात कर हम भारतीय समाजिक परिवेश में वरिष्ठ नागरिकों से मिल रहे भावनात्मक सहयोग को नज़र अंदाज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये मुश्किल वक़्त है. ऐसे वक़्त में ऐसी मुश्किल प्राथमिकताये तय करनी होगी. कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को भी दवाई उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जा सकती है, जो ऊंचे पदों पर आसीन है है, जिनके जीवन की सुरक्षा राष्ट्रहित में है.

बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को दिल्ली सरकार ने महामारी किया है. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस पर डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई.

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