दिल्ली हाईकोर्ट ने NDMC में केंद्र की नियुक्तियों पर लगाई रोक

नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के तहत यह जरूरी है कि केंद्र सरकार उक्त नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करें.

नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के तहत यह जरूरी है कि केंद्र सरकार उक्त नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करें.

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nitu pandey
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दिल्ली हाईकोर्ट ने NDMC में केंद्र की नियुक्तियों पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से परामर्श किए बिना नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में नियुक्तियां किये जाने के आरोप से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र के परिषद में लोगों की भर्ती करने पर रोक लगा दी है. नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के तहत यह जरूरी है कि केंद्र सरकार उक्त नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करें.

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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने अंतरिम स्थगन लगा दिया और एनडीएमसी और केंद्र को 13 अगस्त तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने आदेश में कहा, ‘स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक इस अधिनियम की धारा 4(1)(a), 4(1)(d) और 4(4) के तहत कोई नियुक्त नहीं की जाए.'

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मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिन्होंने अदालत से केंद्र को मुख्यमंत्री की टिप्पणी मिले बगैर परिषद में किसी भी व्यक्ति को नामित या नियुक्त करने से रोकने का अनुरोध किया है.

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