रेप पीड़ित की बांह पर टैटू और दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी आरोपी को जमानत, जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दी है कि पीड़िता महिला के हाथ पर आरोपी के नाम का टैटू बना हुआ था. हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला देते हुए कहा कि किसी के नाम का टैटू इतनी आसानी से नहीं बन सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दी है कि पीड़िता महिला के हाथ पर आरोपी के नाम का टैटू बना हुआ था. हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला देते हुए कहा कि किसी के नाम का टैटू इतनी आसानी से नहीं बन सकता.

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Avinash Prabhakar
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Delhi High Court( Photo Credit : News Nation)

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दी है कि पीड़िता महिला के हाथ पर आरोपी के नाम का टैटू बना हुआ था. हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला देते हुए कहा कि किसी के नाम का टैटू इतनी आसानी से नहीं बन सकता. अगर दूसरी तरफ से प्रतिरोध हो फिर इतने आसानी से टैटू नहीं बनवाया जा सकता है. बता दें कि कोर्ट में पीड़िता महिला ने आरोप लगाया था कि रेप के आरोपी ने जबरन उसका नाम महिला की बांह पर गोद दिया था.  हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि ऐसे टैटू बनवाना आसान काम नहीं है.

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जस्टिस रजनीश भटनागर ने फैसले देते हुए कहा कि मेरी राय में टैटू बनाना एक कला है और उसी के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, इस तरह के टैटू बनाना भी आसान नहीं होता है, जो शिकायतकर्ता की हाथ पर है. हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि ऐसे टैटू बनवाना आसान काम नहीं है.  दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह हर किसी का काम नहीं है और यह अभियोजन पक्ष का भी नहीं है. याचिकाकर्ता का टैटू व्यवसाय से कोई लेना-देना है या नहीं.

बता दें कि महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे धमकी देकर और ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. रेप पीड़िता ने कहा कि शारीरिक संबंध 2016 से 2019 तक जारी रहा. बता दें कि रेप पीड़िता महिला शादीशुदा है. आरोपी ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता उससे प्यार करती थी और दावा करती थी कि वे लोग एक रिश्ते में थे.

आरोपी ने आगे बताया कि FIR उस समय दर्ज की गई थी जब वह पुरुष के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में विफल रही थी. आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए हाई कोर्ट में कहा कि उनकी दोस्ती  फेसबुक के जरिए हुई थी. उसने ही पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. आरोपी ने महिला की बांह पर टैटू की तस्वीरें भी दिखाईं और बताया कि महिला के साथ उनके कई सेल्फी हैं और कई इवेंट्स और आयोजन में दोनों एक साथ हिस्सा रही है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे टैटू बनवाना आसान काम नहीं है.

Source : News Nation Bureau

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