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टीकाकरण पर केन्द्र और दिल्ली सरकार दस्तावेज कोर्ट में पेश करें : HC

दिल्ली सरकार ने दिल्ली HC को बताया है कि उसने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम  से कहा है कि फिलहाल 18-44 साल की आयुवर्ग के उन्ही लोग को कोवैक्सिन की डोज दी जाए, जिनका दूसरी  डोज का नंबर है.

Updated on: 07 Jun 2021, 07:51 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने दिल्ली HC को बताया है कि उसने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम  से कहा है कि फिलहाल 18-44 साल की आयुवर्ग के उन्ही लोग को कोवैक्सिन की डोज दी जाए, जिनका दूसरी  डोज का नंबर है. केंद्र सरकार ने बताया है कि दूसरी डोज के नंबर वाले लोगों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए दिल्ली को  40 हज़ार वैक्सीन 4 जून को और मुहैया कराई गई है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने  राजधानी में कोवैक्सीन की किल्लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दूसरी  डोज  का 4-6 हफ्ते की निश्चित समयसीमा में  उपलब्ध न  हो पाना पूरी वैक्सीनेशन की प्रकिया को निर्रथक साबित कर देगा.

कोर्ट ने केन्द्र और  दिल्ली सरकार को कहा है कि इस सबंध में आपस में हुए संवाद के दस्तावेज कोर्ट में पेश रखे. आज याचिकाकर्ता की वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोवैक्सिन की पहली डोज वाले की समयसीमा 14 जून को ख़त्म हो रही है. उन्हें तुरंत की दूसरी डोज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली HC को  बताया कि दिल्ली सरकार के  मई 2021 में डेढ़ लाख कोवैक्सिन मिल गई हैं और  18-44 साल के लोगो के लिए 91,960 डोज और उपलब्ध हो जाएगी

इससे पहले दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि जब वो कोवैक्सिन की दोनो डोज  निश्चित समयसीमा में उपलब्ध कराने को लेकर आश्वस्त नहीं थी तो धूमधाम से वैक्सीनेशन सेंटर क्यों शुरू किए. HC ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या दूसरी डोज 6 हफ्ते की समयसीमा खत्म होने से पहले उपलब्ध करा सकती है