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मास्क नहीं लगाने वालों पर दिल्ली HC सख्त, उठाया ये कदम

लोग बाजारों में बिना मास्क के पहने और सामाजिक दूरी की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कोर्ट ने चिंता जताई है. 

Updated on: 18 Jun 2021, 12:14 PM

highlights

  • बाजारों में भीड़ देखकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता
  • हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस
  • अभी भी सतकर्ता और सख्ती बरतने की जरूरत- HC

नई दिल्ली:

कोरोना की दूसरी लहर (Corona 2nd Wave) से राहत मिलते ही पूरे देश में अनलॉक (Unlock) लागू कर दिया गया है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने भी पूरे प्रदेश में अनलॉक लागू करते हुए मॉल्स और बाजारों को खोल दिया है. वहीं अनलॉक शुरू होते ही एक बार फिर से बाजारों में भीड़ देखने को मिलने लगी है. इस दौरान लोग बाजारों में बिना मास्क के पहने और सामाजिक दूरी की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सप्प पर सर्कुलेट ऐसी तस्वीरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का ऐसा उल्लंघन कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करना होगा. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभी भी सतकर्ता और सख्ती बरतने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है, और ऐसे में लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करना खतरनाक हो सकता है. कोर्ट ने इसके लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है. 

डॉक्टरों ने किया दिल्ली सरकार को आगाह

बता दें कि दिल्ली में चरणबद्ध अनलॉक के बीच कारोबार फिर से शुरू होने तथा बाजारों में भीड़ के बीच डॉक्टरों ने मंगलवार को आगाह किया था कि अगर लोग सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है. पिछले कई दिनों से नए मामलों में गिरावट के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आगाह किया कि कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका काफी वास्तविक है और उनकी सरकार इसका मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है.

हाईकोर्ट ने मुआवजा नीति की जानकारी मांगी

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से उसकी मुआवजा नीति के विषय में जानकारी मांगी है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में ही अभी तक लगभग 113 डॉक्टरों की जान जा चुकी है. इसी प्रकार दिल्ली पुलिस के कम से कम 58 जवान अभी तक कोरोना के दौरान ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं. भारी संख्या में शिक्षकों की मौत भी कोरोना ड्यूटी करते हुए हुई है. लेकिन इन सभी परिवारों तक अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है.

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BJP ने मुआवजा नीति पर भेदभाव का आरोप लगाया

वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार जिंदल ने कहा कि सरकार कोरोना योद्धाओं को आर्थिक सहयता देने में भी भेदभाव कर रही है. वह एक वर्ग के शहीद लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाकर अपनी वाहवाही करा रही है तो दूसरे वर्ग के लोगों तक अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है. बीजेपी द्वारा लगाए गए इस तरह के आरोपों पर कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से उसकी मुआवजा नीति के विषय में जानकारी मांगी है.