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Delhi HC ने सिखों को कृपाण ले जाने की का विरोध करने वाली याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में नागरिक उड़ानों में यात्रा के दौरान सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति का विरोध किया गया था. वकील हर्ष विभोर सिंघल द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई याचिका में 4 मार्च को जारी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें सिख यात्रियों को विमान में कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई थी. 15 दिसंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

Updated on: 22 Dec 2022, 01:08 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में नागरिक उड़ानों में यात्रा के दौरान सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति का विरोध किया गया था. वकील हर्ष विभोर सिंघल द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई याचिका में 4 मार्च को जारी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें सिख यात्रियों को विमान में कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई थी. 15 दिसंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा था: हम इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. यह भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है.

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इस मुद्दे पर विचार के लिए हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए.

इस पर कोर्ट ने कहा था, सरकार की नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह मनमाना न हो.

वादी ने कहा था कि वह सिखों के अधिकारों पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि चाहता है कि हितधारक इस मुद्दे की जांच करें.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.