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भूकंप से निपटने के लिए विभागों को दिशा निर्देश का पालन ना होने पर HC नाराज

दिल्ली  HC ने राजधानी में  भूकंप से निपटने की तैयारियों को लेकर दिए गए पिछले आदेश पर अमल न कर पाने के चलते नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने अवमानना याचिका पर दिल्ली सरकार, डीडीए, और तीनों नगर निगमों और एनडीएमसीको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Updated on: 15 Dec 2020, 08:04 PM

दिल्ली:

दिल्ली  HC ने राजधानी में  भूकंप से निपटने की तैयारियों को लेकर दिए गए पिछले आदेश पर अमल न कर पाने के चलते नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने अवमानना याचिका पर दिल्ली सरकार, डीडीए, और तीनों नगर निगमों और एनडीएमसीको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव का कहना था कि मामला कोर्ट में कई सालों से लंबित है कोर्ट ने भूकंप से निपटने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं हो पाया है. अर्पित भार्गव का कहना था कि दिल्ली की इमारतें भूकंप के लिहाज से बहुत कमजोर हैं और बड़े भूकंप आने की स्थिति में यहां बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो सकता है.

इससे पहले कोर्ट ने जून में सुनवाई करते हुए भूकंप से निपटने की तैयारियों पर असन्तोष जाहिर करते हुए सभी ऑथोरिटी से पूछा था कि वो हलफनामा दायर कर बताए कि भुकंप के बड़े खतरे से निपटने के लिए उनके पास क्या एक्शन प्लान है और वो इसे कैसे अमल में लाएंगेगे. कोर्ट ने इसके लिए सम्बंधित विभागों को राजधानी की सभी इमारतों का सर्वे करने और  कमज़ोर इमारतो को लेकर ज़रूरी कदम उठाने को कहा था.

बता दें कि 2 महीने के दौरान दिल्ली और आसपास के हिस्सों में लगातार महसूस किए जा रहे भूकंप के झटकों के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी. 9 जून को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारियों पर हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगमों से प्लान मांगा था, जिसके पूछा गया था कि भूकंप से निपटने के लिए क्या तैयारी है?