दिल्ली में अब घर पर आएगी शराब, होम डिलीवरी को मिली मंजूरी

दिल्ली में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले 'संशोधित उत्पाद शुल्क' नियमों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery of Liquor) की अनुमति होगी. केजरीवाल सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है.

दिल्ली में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले 'संशोधित उत्पाद शुल्क' नियमों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery of Liquor) की अनुमति होगी. केजरीवाल सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है.

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Karm Raj Mishra
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Wine Shop

Wine Shop( Photo Credit : News Nation)

इस कोरोनाकाल में अब दिल्ली के लोगों को शराब की दुकानों (Wine Shop) के बाहर लंबी लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बदले हुए आबाकारी नियमों के तहत अब आप घर बैठे शराब ऑडर कर सकेंगे. शहर में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले 'संशोधित उत्पाद शुल्क' नियमों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery of Liquor) की अनुमति होगी. दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने इसे मंजूरी दे दी है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.

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दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी. जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी.

फॉर्म एल-13 में लाइसेंस की जरूरत

इसके लिए विक्रेता को फॉर्म एल-13 में लाइसेंस की जरूरत होगी. इससे स्पष्ट है कि शहर भर में शराब की दुकानों को तुरंत शराब की होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा. एल-13 लाइसेंस रखने वाले दुकानदारों को ही इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से बुक की गई शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सुझाव

बता दें कि कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें. इससे पहले छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य में लॉकडाउ के दौरान शराब की होम डिलिवरी का फैसला किया. राज्य में 10 मई से शराब की होम डिलिवरी शुरू की गई. शराब की होम डिलिवरी को लेकर प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने सरकार के आबकारी विभाग को प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव को सरकार की तरफ से 8 मई को ही मंजूरी दे दी गई थी.

HIGHLIGHTS

  • एल-13 लाइसेंस धारकों को घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति
  • मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से बुक शराब की ही होगी होम डिलीवरी
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