अनलॉक-7: सरकार ने जारी किया निर्देश, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?
दिल्ली सरकार ने अनलॉक.7 के लिए निर्देश जारी किए. किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है, इसके लिए DDMA की अनुमति नही लेनी होगी. जैसे इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं.
highlights
- किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है
- इसके लिए DDMA की अनुमति नही लेनी होगी
- मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे
नई दिल्ली:
कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की छूट दी गई है. अब किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली में पुलिस, आर्मी की शैक्षणिक ट्रेनिंग या स्कूल और कर्मचारियों से जुड़ी ट्रेनिंग की अनुमति होगी. सरकार के आदेश के तहत नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल-कॉलेज में अकादमिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे, लेकिन सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. फिलहाल दिल्ली में स्कूल-कॉलेजों के पास सिनेमा हॉल, राजनीतिक-धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 के लिए निर्देश जारी किए
किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है, इसके लिए DDMA की अनुमति नही लेनी होगी. जैसे इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं. अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है जैसे स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम. स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एडुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनलॉक-7 की घोषणा करते हुए जनता को कोविड पाबंदियों में और राहत दी है. सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग की छूट होगी, इसके लिए DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी. इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है.
अनलॉक-6 में दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में दी थी छूट
गौरतलब है कि इससे पहले अनलॉक-6 में दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में छूट देते हुए स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दी थी. स्टेडियम खोलने की अनुमति के साथ शर्त रखी गई है कि दर्शक यहां नहीं जा सकेंगे. इससे पहले बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटलों को लेकर छूट दी गई थी. इन जगहों पर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थित की अनुमति दी गई थी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Pushpa 2 Pre Box Office: रिलीज से पहले ही 'पुष्पा 2' बना रही है हिस्ट्री, किया 1000 करोड़ का बिजनेस
-
Babita Kapoor Birthday: करीना के बेटों ने अपनी नानी को दिया बर्थडे सरप्राइज, देखकर आप भी कहेंगे 'क्यूट'
-
Arti Singh Bridal Shower: शादी से पहले बोल्ड हुईं Bigg Boss फेम आरती सिंह, ब्राइडल शॉवर में ढाया कहर, देखें तस्वीरें
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024: हनुमान जयंती पर गलती से भी न करें ये काम, बजरंगबली हो जाएंगे नाराज
-
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर शीशा रखना शुभ या अशुभ, जानें यहां
-
Aaj Ka Panchang 20 April 2024: क्या है 20 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह