दिल्ली सरकार ने जिलाधिकारियों, पुलिस को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का दिया निर्देश
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को सात नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का निर्देश दिया.
दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को सात नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का निर्देश दिया. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एक आदेश में कहा गया, '' दिल्ली में सात नवंबर से 30 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों को जलाने और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.'' इसके मुताबिक, '' जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को इन निर्देशों को लागू कराना चाहिए. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे जाने की भी आवश्यकता है.''
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बृहस्पतिवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की थी. आदेश के मुताबिक, '' शहर कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से घिरा हुआ है. बड़े स्तर पर पटाखे जलाकर त्योहार मनाने के कारण एकत्र होने वाली भीड़ के चलते ना केवल सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होगी.
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