दिल्ली सरकार ने जिलाधिकारियों, पुलिस को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का दिया निर्देश

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को सात नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का निर्देश दिया.

author-image
Sushil Kumar
New Update
Arvind Kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को सात नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराने का निर्देश दिया. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एक आदेश में कहा गया, '' दिल्ली में सात नवंबर से 30 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों को जलाने और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.'' इसके मुताबिक, '' जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को इन निर्देशों को लागू कराना चाहिए. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे जाने की भी आवश्यकता है.''

Advertisment

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बृहस्पतिवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की थी. आदेश के मुताबिक, '' शहर कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से घिरा हुआ है. बड़े स्तर पर पटाखे जलाकर त्योहार मनाने के कारण एकत्र होने वाली भीड़ के चलते ना केवल सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होगी. 

Source : Bhasha

Firecrackers District Magistrate Delhi government Police
      
Advertisment