दिल्ली सरकार ने सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी है. यह निर्णय दिल्ली विद्युत बोर्ड-कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के तहत आने वाले पेंशनभोगियों पर लागू होगा और इससे लगभग 500 पेंशनधारकों को तत्काल लाभ मिलेगा.
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम उन कर्मियों के प्रति सरकार के सम्मान और सामाजिक दायित्व को दर्शाता है, जिन्होंने दिल्ली की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में दशकों तक सेवा दी है. इस निर्णय को भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है. केंद्र सरकार पहले ही अपनी विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ₹25 लाख की ग्रेच्युटी सीमा लागू कर चुकी है. अब दिल्ली सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए समानता और न्यायसंगत नीति लागू कर रही है.
ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श कर इसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से इसे मंजूरी मिल गई. संबंधित विभाग अब इस बढ़ी हुई ग्रेच्युटी को लागू करने की प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि पात्र कर्मचारियों को जल्द लाभ मिल सके.
स्कीम का विश्लेषण
• यह वृद्धि 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि में लागू होगी.
• इस दौरान ग्रेच्युटी भुगतान पर लगभग ₹16 करोड़ का सीधा व्यय आएगा.
• इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता (DA) और भविष्य की वेतन वृद्धि के मद में लगभग ₹15 करोड़ अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है.
आशीष सूद ने यह भी बताया कि सरकार केवल ग्रेच्युटी ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी विचार कर रही है, जिनमें शामिल हैं:
• पेंशन वितरण की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाना
• अप्रवर्तनीय भविष्य निधि (GPF) से संबंधित निकासी प्रक्रियाओं को सरल बनाना
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “हमारे रिटायर्ड बिजली कर्मचारी हमारे सिस्टम की रीढ़ हैं. उन्होंने अपने जीवन के कीमती वर्ष जनता की सेवा में लगाए हैं. दिल्ली सरकार उनका आभार व्यक्त करती है और यह वृद्धि उनकी सेवा के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है.”
संभावित लाभार्थी कौन होंगे?
इस निर्णय का लाभ उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा:
• जो DVB कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि 2002 के सदस्य हैं
• जिन्होंने 01 जनवरी 2024 के बाद सेवा निवृत्ति ली या लेंगे
• जिनकी पात्रता ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा तक पहुँचती है