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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, 17 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली.

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Prashant Jha
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मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, दिल्ली( Photo Credit : सोशल मीडिया)

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दिल्ली में आबकारी नीति में गड़बड़झाला करने के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है.  मनीष सिसोदिया को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली.  प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सिसोदिया के खिलाफ दर्ज केस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गौरतलब है कि ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी. ईडी की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया को 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. सिसोदिया को 17 अप्रैल से पहले जेल से बाहर आ पाना मुश्किल है. 

सीबीआई और ईडी ने दर्ज किया है मामला

गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा था. इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में सिसोदिया के विरुद्ध केस दर्ज कर किया था. ईडी की ओर से दर्ज मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है. 

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 सिसोदिया को जमानत देने से कोर्ट ने किया था इनकार

गौरतलब है कि पिछले दिनों मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से अपने मुवक्किल की जमानत देने की अपील की थी. सिसोदिया के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं और उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है. अपनी पत्नी की देखभाल के लिए जमानत दे दी जाए. वकील ने मनीष सिसोदिया की पत्नी के इलाज और जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी थी. हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.

 

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