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Delhi: CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर AAP नेता आतिशी का बड़ा बयान- बोल डाली यह बड़ी बात

Delhi: CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर AAP नेता आतिशी का बड़ा बयान- बोल डाली यह बड़ी बात

Updated on: 21 Mar 2024, 11:51 PM

New Delhi:

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी केस में प्रवर्तन निदेशालय ( ED )  ने आज यानी गुरुवार रात को आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. ईडी की टीम शाम को मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी. इस दौरान ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री आवास पर तलाशी भी की थी. ईडी ने सीएम केजरीवाल का मोबाइल भी जब्त कर लिया था. इस दौरान AAP नेता आतिशी ने कहा कि हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है... हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे. वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे. हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है. हमारे वकील SC पहुंच रहे हैं. हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति (  Delhi Excise Policy Case ) से जुड़े मामले में लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) की टीम ने मुख्यमंत्री आवास से आम आदमी पार्टी ( AAP ) के संयोजक और CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले ED ने सीएम केजरीवाल का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था. ईडी सूत्रों के अनुसार सीएम अरविंद केजरीवाल जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे. 

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ही मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा किसी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल अंतरिम राहत देने वाला कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. इसके बाद ईडी की एक टीम शाम के समय मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची. हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी के समन में उस क्षमता के बारे में स्पष्टता का अभाव है जिसके तहत केजरीवाल को पेश होने के लिए बुलाया गया है. उन्होंने एजेंसी पर आगामी चुनावों के बीच परेशान करने के प्रयास का आरोप लगाया.

सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि ईडी को मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करने की बजाय ऐसी कार्रवाई के लिए एक वैध कारण प्रदर्शित करना चाहिए. उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और अस्पष्ट करार दिया. जवाब में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन के साथ एएसजी एस.वी. राजू ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे उनका ओहदा कुछ भी हो.