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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 6 अन्य को साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर के सामने कथित दंगा करने के मामले में आरोपमुक्त कर दिया गया है. एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सोमवार को यह फैसला सुनाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 अगस्त 2012 को अरविंद केजरीवाल और अन्य ने कोयला घोटाले के खिलाफ मनमोहन सिंह के आवास के सामने प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया था जिसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे.
इसके बाद पुलिस ने उन्हें भगाने के लिए कई राउंड आंसू गैस का प्रयोग किया था. इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर लाठी से हमला किया था. पुलिस ने बताया कि पौधों के साथ बैरिकेड को नुकसान पहुंचाया गया था.
दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कथित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-147, धारा-148 और धारा-149 के तहत मामला दर्ज किया था. केजरीवाल और अन्य आरोपियों की तरफ से कोर्ट में मोहम्मद इरशाद वकील के तौर पर पेश हुए थे.
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मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोर्ट ने घनश्याम, महेश, दीपक छाबड़ा, रंजीत बिष्ट, अमित कुमार सिंह और गौतम कुमार सिंह को भी आरोपमुक्त किया है.
Source : News Nation Bureau