logo-image

Coronavirus: अब दिल्ली में सिर्फ इतने लोग शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं. दिल्ली में शादी समारोह में  शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई है.

Updated on: 27 Mar 2021, 11:47 PM

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं. दिल्ली में शादी समारोह में  शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई है. बता दें कि अभी तक बंद जगह पर किसी होने वाले शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते थे. वहीं किसी खुली जगह में शादी समारोह में अब अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इसके पहले कोई लिमिट नहीं थी. इसके अलावा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में भी लोगों की संख्या सीमित कर दी है. अब किसी अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं.  दिल्ली सरकार का ये आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेगा.

और पढ़ें: Coronavirus Updates: दिल्ली में कोरोना से 10 की मौत, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1500 से ज्यादा मामले

दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक, दिल्ली में शादी और अन्य समारोहों के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी, 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी. खुले स्थानों पर स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी.

वहीं अंतिम संस्कार से संबंधित आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति होगी. मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वाश या सैनिटाइज़र का उपयोग अनिवार्य होगा.

बता दें कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने शनिवार को 28 मार्च को शब-ए-बरात और होली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. श्रीवास्तव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों का राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाई से पालन किया जाए.

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, आयुक्त ने डीडीएमए द्वारा जारी कोविड के दिशा निर्देशों के प्रवर्तन के संबंध में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की और सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने का निर्देश दिया कि होली और शब-ए-बारात के आगामी त्योहारों के दौरान समारोहों, सभाओं और सभाओं को सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थानों पर आयोजित की अनुमति नहीं है.

बैठक में महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण और पोक्सो मामलों की बारीकी से निगरानी की गई और जिला प्रमुखों को अंतिम र्पिोटों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया. अपराधियों की सूची का मूल्यांकन और उन पर सतर्कता रखने की रणनीति के साथ कार्य योजना पर चर्चा की गई. बयान में कहा गया है कि जेल गए या रिहा किए गए अपराधियों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें.

ये भी पढ़ें: कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में नहीं होगा लॉकडाउन : सत्येंद्र जैन

इस बीच, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी त्योहारों को देखते हुए लोगों से डीडीएमए के कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है और जिला प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाली डीडीएमए ने 22 मार्च को दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार सहित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 मामलों की संख्या में तेज वृद्धि के मद्देनजर अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया था. डीडीएमए ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा करने पर रोक लगाने की सलाह दी थी, जिसमें उद्यान और पार्क शामिल हैं.