/newsnation/media/post_attachments/images/2023/08/21/delhi-cm-arvind-kejriwal-45.jpg)
Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए महिला बाल विकास में तैनात डिप्टी डायरेक्टर को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से शाम 5 बजे तक इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है. दरअसल इस डिप्टी डायरेक्टर पर अपने ही दोस्त की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है. कई महीनों तक इस शख्स ने दोस्त की बेटी के साथ रेप किया. सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
बीते दिन दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी दी गई थी कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया है. किशोरी के परिजनों ने दुष्कर्म के साथ-साथ उसके गर्भवती होने की शिकायत भी दर्ज कराई है. दरअसल किशोरी अपने पिता के निधन के बाद से ही डिप्टी डायरेक्टर के घर पर काम कर रही थी.
A Delhi government official has been booked for allegedly raping his deceased friend's minor daughter for several months police said
— ANI (@ANI) August 21, 2023
In Delhi, a government officer sitting on the post of Deputy Director in the Women and Child Development Department has been accused of sexually… pic.twitter.com/CKA1CWQrcx
दिल्ली महिला आयोग ने जारी किया नोटिस
इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है. महिला आयोग ने मामले को लेकर एक ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने लिखा- महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक पर बच्ची के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. ना ही इस डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया है. सीएम केजरीवाल और महिला आयोग की अध्यक्ष के नोटिस जारी किए जाने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट किया गया.
#WATCH | Police arrive at the residence of the rape accused Delhi govt official in Burari
— ANI (@ANI) August 21, 2023
He has been booked for allegedly raping his deceased friend's minor daughter for several months pic.twitter.com/2dDb2hzCPy
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कीओर से भी बड़ी जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है. आईपीसी की जिन धारों में मामला दर्ज हुआ है उनमें 376(2), 509, 506,323,313 और 120 प्रमुख रूप से शामिल हैं.
केजरीवाल सरकार ने दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश
वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अधिकारी के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह की हैवानियत करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा.
ऐसे उजागर हुआ पूरा मामला
दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मामला उस वक्त उजागर हुआ जब 12वीं में पढ़ रही स्टूडेंट ने घटना की जानकारी बुराड़ी स्थित हॉस्पिटल में एक काउंसलर को बताई. किशोरी ने बताया कि पिता के निधन के बाद वह अपने परिवार के साथ आरोपी के घर पर ही रह रही थी, इस दौरान आरोपी ने एक महीने तक संबंध बनाए. जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसने इसकी जानकारी आरोपी की पत्नी को भी दी. पत्नी ने अपने बेटे को गर्भपात वाली गोलियां लाने के लिए कहा और किशोरी को खिला दीं. इसके बाद बेटी की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.