Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति ( Delhi's Excise Policy Irregularities Case) से जुड़े कथित धन शोधन मामले में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने देश के सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) में हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) के आदेश को चुनौती दी है. सीएम केजरीवाल के वकील आज यानी बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई का अनुरोध करेंगे. आपको बता दें कि इससे पहले कल यानी मंगलवार दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी कानून या नियमों का उल्लघंन नहीं हुआ है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की ईडी की रिमांड को भी सही बताया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी राहत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के साथ-साथ उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने को चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को सही ठहराया था. हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
क्या है पूरा मामला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. आबकारी नीति मामले में 10वां समन देने पहुंची ईडी टीम ने मुख्यमंत्री आवास की तलाशी ली और वहां मौजूद अरविंद केजरीवाल का मोबाइल समेत कुछ अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को कब्जे में ले लिया. ईडी की टीम ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद ईडी ने सीएम केजरीवाल को 22 मार्च को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया. अरविंद केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं.
Source : News Nation Bureau