/newsnation/media/media_files/2025/09/27/bmw-accident-2025-09-27-18-04-54.jpg)
bmw accident Photograph: (ANI)
दिल्ली के धौला कुआं में बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार महिला गगनप्रीत को राहत मिली है. उसे जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाल हाउस अदालत ने शनिवार को वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी नवजोत सिंह के मौत मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को बेल दे दी है. उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत मिली है. दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को यह सड़क हादसा हुआ था. इस हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई. वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से गायल हो गईं. इस मामले में अदालत ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक के लिए बढ़ाई थी.
पत्नी के संग नवजोत सिंह गुरुद्वारा से दर्शन करके घर वापसी कर रहे थे. उसी दौरान धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर से एक तेच रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. उस समय गगनप्रीत ड्राइविंग कर रही थीं.
बंगला साहिब से दर्शन करके लौटते वक्त हादसा
नवजोत के बेटे नवनूर सिंह ने जानकारी दी कि मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब की ओर निकले थे. घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार से उनका हादसा हो गया. इसमें पिताजी की मौत हो गई. मां गंभीर रूप से घायल हो गईं.
फुटेज और बयान में कोई मेल नहीं- वकील
इस दौरान आरोपी गगनप्रीत कौर की ओर से वकील प्रदीप राणा का दावा है कि अदालत में पेश की सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में दर्ज बयान मेल नहीं खाते हैं. दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने जमानत पर मामला सुरक्षित रखा था.
वकील प्रदीप राणा ने दलील दी कि अदालत में जो सीसीटीवी फुटेज को रखा गया. ये एफआईआर के दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाती है. एफआईआर में बताया गया कि वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई. मगर ऐसा सीसीटीवी फुटेज में ​नहीं सामने आता है. इस घटना के वक्त कार पहले फुटपाथ से टकरा गई. इसके बाद फ्लिपओवर हुई, तब बाइक के संपर्क में आई. बस से भी बाइक सवार की टक्कर हो गई. इस तरह से सीसीटीवी के वीडियो एफआईआर से मेल नहीं खाते हैं.