दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को दिल्ली की अदालत ने सुनाई 6 महीने की सजा

राम निवास गोयल को उनके बेटे सुमित गोयल सहित 5 लोगों को दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई है.

राम निवास गोयल को उनके बेटे सुमित गोयल सहित 5 लोगों को दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई है.

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Ravindra Singh
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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को दिल्ली की अदालत ने सुनाई 6 महीने की सजा

राम निवास गोयल( Photo Credit : फाइल)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of Delhi Legislative Assembly) को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल (Delhi Speaker Ram Niwas Goel) पर एक बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने का आरोप था. राम निवास गोयल को उनके बेटे सुमित गोयल सहित 5 लोगों को दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई है. इन सब पर कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के साथ 4 अन्य को पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा सुनाई गई है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष के बेटे सुमित गोयल को बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया है. यह घटना 6 फरवरी साल 2015 की रात की है जब विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल अपने बेटे और 4 अन्य साथियों के साथ बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुस गए थे. अदालत ने यह फैसला 18 अक्टूबर को सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया था. ​

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हो गया है. अदालत ने कहा कि, राम निवास गोयल, सुमित गोयल, बलबीर सिंह, हितेश खन्ना और अतुल गुप्ता को भादंसं की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी पाया था. अदालत ने सह आरोपी सुमित गोयल को आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी पाया था.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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