दिल्ली: मानहानि मामले में CM अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली राहत

दिल्ली की एक कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी.

दिल्ली की एक कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी.

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Vineeta Mandal
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दिल्ली: मानहानि मामले में CM अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली राहत

केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली की एक कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी. गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर उनकी छवि 'धूमिल' की है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर उन्हें राहत दी.

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विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि दोनों आप नेताओं ने इस बारे में कई ट्वीट किए और उनके बयान को लेकर मीडिया में आयी खबरों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. इसके लिये उन्होंने न तो कोई अफसोस जताया और न ही माफी मांगी.

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