DDMA की जनता से मास्क पहनने की अपील, अगले आदेश तक नहीं लगेगा जुर्माना
डीडीएमए की तरफ से सभी जनता को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है.
नई दिल्ली:
दिल्ली में अब मास्क पर जुर्माना नहीं देना होगा. कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और टीकाकरण लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने यह निर्णय लिया है. यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है. डीडीएमए की तरफ से सभी जनता को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है, हालांकि, मास्क न लगाने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
Delhi | DDMA has decided that it is advisory for all public to wear masks in public places, however, no penalty will be imposed for such offence from immediate effect till further orders. pic.twitter.com/vXSxmGMkUW
— ANI (@ANI) April 1, 2022
गुरुवार को हुई डीडीएमए की 35वीं बैठक में फैसला लिया गया कि राजधानी के सार्वजनिक स्थलों पर अब मास्क के लिए जुर्माना नहीं लगेगा. मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग मास्क अथवा कोविड व्यवहार के प्रति लापरवाह हो जाएं. डीडीएमए ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण के नियंत्रण में आने के बाद भी मास्क ही संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर विकल्प है. वर्तमान में मास्क नहीं पहनने पर दिल्ली में 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है.
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जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक शुरू होने के बाद दिल्ली की वर्तमान स्थिति को लेकर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि एक तरफ दैनिक संक्रमण दर एक फीसदी से नीचे चल रही है. वहीं दो महीने पहले दिल्ली पहली खुराक का टीकाकरण 100 फीसदी पूरा कर चुकी है. इसके अलावा दूसरी खुराक का टीकाकरण भी लगभग 90 फीसदी तक पूरा हुआ है.
बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान स्थिति में मास्क पहनने की जरूरत सभी लोगों के लिए है लेकिन इसके लिए जुर्माना बरकरार रखना उचित नहीं है. विशेषज्ञों की सलाह के बाद बैठक में आपसी सहमती से यह तय हुआ कि दिल्ली में मास्क पर जुर्माना देने का नियम अब वापस लिया जाएगा. दिल्ली सरकार जल्द ही इसे लेकर आधिकारिक तौर पर सभी जिला प्रशासन के लिए आदेश जारी करेगा.
दरअसल साल 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद डीडीएमए ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगने का नियम लागू किया था. हालांकि कुछ समय बाद राजधानी में यह जुर्माना दो हजार रुपये तक पहुंच गया था लेकिन संक्रमण में कमी आने के बाद चालान राशि में भी सरकार ने कटौती की थी. वर्तमान में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है.
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