न्यायाधीश का विवादित वीडियों वायरल, NCW ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अदालत के न्यायाधीश के आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा कि उसने न्यायाधीश के आपत्तिजनक वीडियो पर मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है, जिसमें एक न्यायाधीश कथित रूप से अपने कमरे में एक महिला का यौन शोषण कर रहा है. 

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अदालत के न्यायाधीश के आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा कि उसने न्यायाधीश के आपत्तिजनक वीडियो पर मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है, जिसमें एक न्यायाधीश कथित रूप से अपने कमरे में एक महिला का यौन शोषण कर रहा है. 

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IANS
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NCW President

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अदालत के न्यायाधीश के आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा कि उसने न्यायाधीश के आपत्तिजनक वीडियो पर मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है, जिसमें एक न्यायाधीश कथित रूप से अपने कमरे में एक महिला का यौन शोषण कर रहा है. 

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एनसीडब्ल्यू ने अपने बयान में कहा, आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है. चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली हाई कोर्ट को पत्र लिखकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है और आरोप सही पाए जाने पर जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. बयान में कहा गया है, आयोग ने यह भी बताने के लिए कहा है कि पॉश अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट में आंतरिक समिति है या नहीं. इस मामले में की गई कार्रवाई की सूचना सात दिनों के भीतर आयोग को दी जानी चाहिए.

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि न्यायिक अधिकारी के अश्लील वीडियो को आगे साझा, वितरित, अग्रेषित या पोस्ट नहीं किया जाए.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Delhi News Rouse Avenue Court judge goes viral NCW Controversial video
      
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