दिल्ली HC का निर्देश, हनुमान मूर्ति एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह ले जाने पर करें विचार

एनजीओ ने जनहित याचिका कर करोल बाग स्थित 108 फीट के इस मूर्ति को यहां से हटाने की मांग की थी।

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Deepak Kumar
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दिल्ली HC का निर्देश, हनुमान मूर्ति एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह ले जाने पर करें विचार

करोल बाग स्थित 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट कने पर किया जा रहा विचार

दिल्ली में अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने सख़्त नाराज़गी दिखाते हुए करोल बाग में लगी 108 फीट की ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह लगाने को कहा है।

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एक एनजीओ के जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने ये बात कही।

दरअसल एनजीओ ने जनहित याचिका कर करोल बाग स्थित 108 फीट के इस मूर्ति को यहां से हटाने की मांग की थी।

जिसके बाद दो स्दस्यीय बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, 'अमेरिका में कई गगनचुंभी इमारतों को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह री-लोकेट किया जा चुका है। यदि सिविक बॉडीज किसी एक जगह पर कानून का पालन करके दिखा दें तो दिल्ली वालों के माइंडसेट में अंतर दिखने लगेगा।'

आगे उन्होंने कहा, 'निगम निकायों को कई बार मौका दिया जा चुका है, लेकिन कोई ऐसा करना ही नहीं चाहता।'

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बेंच ने प्रशासन से कहा, 'वे हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट करने के बारे में विचार करें। एलजी से बात करें।'

यह मुद्दा तब सामने आया, जब स्थानीय निकायों ने हाई कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की थी जिसमें 15 नवंबर तक थाने की निगरानी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।

जिसके बाद बेंच ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए 24 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

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Source : News Nation Bureau

Hanuman statue delhi Karol Bagh तेलंगाना HC
      
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