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आप विधायक गुलाब सिंह को राहत, कोर्ट ने कहा 'जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा'

आप विधायक गुलाब सिंह यादव को द्वारका कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें जेल में रखने से किसी तरह का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

Updated on: 19 Oct 2016, 05:03 PM

नई दिल्ली:

आप विधायक गुलाब सिंह यादव को द्वारका कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें जेल में रखने से किसी तरह का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

गुलाब सिंह को सूरत से दिल्ली पुलिस ने अरविन्द केजरीवाल की रैली से ठीक पहले गिरफ्तार किया था। उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश कर दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की मांग खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने साफ कहा था कि आरोपी एक सम्मानित व्यक्ति है और वो विधायक हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है ऐसे में उन्हें एक दिन के लिए भी पुलिस रिमांड में भेजने का कोई कारण नहीं बनता। पुलिस की एप्लीकेशन खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि आरोपी के खिलाफ गैरजमानती वारंट 13 अक्टूबर को जारी किया गया, जिस पर 28 अक्टूबर तक कार्रवाई करनी थी। कोर्ट ने कहा कि जांच कर रहे अधिकारी को इस बात की जानकारी थी कि वो गुजरात में आम आदमी पार्टी का चुनाव कार्य देख रहे थे और 16 अक्टूबर को वहां रैली होनी थी। कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस ही बता सकती है कि उसे आरोपी को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्या थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गैरजमानती वारंट जारी करवाते समय जांच अधिकारी ने कोर्ट को गुमराह किया था। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ये नहीं बताया था कि गुलाब सिंह के वकील ने 10 अक्टूबर को ही बिंदापुर थाने को सूचित किया था कि वो गुजरात में है, और 18 अक्टूबर तक वापस आ जाएंगे। जबकि गैरजमानती वारंट की याचिका में सिर्फ इतना कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि आरोपी ने साफ़ कहा था कि दिल्ली आते ही वो जांच में शामिल हो जाएगा। इन सबके बावजूद पुलिस का ये व्यवहार काफी कुछ बोलता है।

आप विधायक गुलाब सिंह पर रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। पुलिस का कहान है कि उन्होंने बिंदापुर में एस समिति बनाई थी, जो अवैध निर्माण के काम पर निगरानी रखता था और इसकी आड़ में वसूली, ब्लैमेलिंग और रंगदारी की जाती थी।