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दिल्ली में कल से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जानें क्या है नियम

दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित सभी सिनेमा हॉलों, मल्टिप्लेक्स और थिअटरों को 15 अक्टूबर से खोले जाने की इजाजत दे दी गई है. कुल दर्शक संख्या के आधे दर्शकों को ही इजाजत होगी.

Updated on: 14 Oct 2020, 11:39 AM

नई दिल्ली:

अनलॉक-5 में दिल्ली में सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी. हर शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना होगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोशिश के बाद डीडीएमए ने सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है.  हालांकि, यह छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी.

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50 फीसद दर्शक के साथ खुलेंगे सिनेमा
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित सभी सिनेमा हॉलों, मल्टिप्लेक्स और थिअटरों को 15 अक्टूबर से खोले जाने की इजाजत दे दी गई है. कुल दर्शक संख्या के आधे दर्शकों को ही इजाजत होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर वीकली मार्केट्स में दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग समेत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर का पालन करते नहीं दिखाए दिए तो उन बाजारों को फिर से बंद किया जा सकता है.

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सिनेमा खोलने के लिए ये है गाइडलाइन
सिनेमा हाल में मात्र 50 फीसद सीटों का ही उपयोग किया जा सकता है. 50 फीसद सीटें खाली रहेंगी. हॉल के अंदर और बाहर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा. सीटों पर बैठने के लिए और खाली छोड़ने के लिए विशेष मार्क लगाया जाएगा ताकि किसी को एक सीट छोड़कर बैठने में परेशानी ना हो. सिनेमा हाल में अंदर जाते वक्‍त गेट पर ही सैनिटाइजर की व्‍यवस्‍था होगी. 

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पूरे हॉल को हर बार शो के बाद सैनिटाइज किया जाएगा
हॉल में एंट्री के वक्‍त थर्मल स्क्रीनिंग से शरीर का तापमान मापा जाएगा. अगर कोई शख्‍स कोरोना संक्रमित मिलता है तो अस्‍पताल को तुरंत सूचना देनी होगी. इधर पूरे हॉल को हर बार शो के बाद सैनिटाइज किया जाएगा. वहीं, दर्शकों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करने की सलाह दी जाएगी. पेमेंट के लिए डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. टिकट खरीद के लिए काउंटर खुले रहेंगे और भीड़ कम करने के लिए एडवांस बुकिंग करा सकेंगे.