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छठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे दिल्लीवाले( Photo Credit : सांकेतिक तस्वीर )
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छठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे दिल्लीवाले( Photo Credit : सांकेतिक तस्वीर )
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Mgmt Authority) ने छठ पूजा को लेकर निर्देश जारी किया है.कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगाई गई है. डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों/सार्वजनिक मैदानों/नदी के किनारे, मंदिरों आदि में छठ पूजा उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे छठ पूजा अपने घरों में ही करें. इसके साथ ही त्यौहारी सीज़न में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली में COVID निवारक उपाय 15 नवंबर तक जारी रहेंगे.
दिल्ली में रामलीला आयोजन को लेकर भी कड़े नियम जारी किए गए हैं. रामलीला आयोजन के दौरान मेले, फूड स्टाल और झूलों की अनुमति नहीं होगी.
Chhat pooja celebration shall not be allowed in public places/public grounds/river banks, temples etc in Delhi & public is advised to celebrate the same at their homes: Delhi Disaster Mgmt Authority, Govt of Delhi
COVID preventive measures in Delhi to continue till 15th Nov. pic.twitter.com/BiJxfMptfU
— ANI (@ANI) September 30, 2021
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उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पहले से संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और बड़े स्तर जमावड़े को अनुमति देने से संक्रमण का खतरा और फैल सकता है.पिछली बार न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक पीठ ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी.
बता दें कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया है. ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही स्थिति को खराब कर सकती है. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं.
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Source : News Nation Bureau