प्रदूषण मुक्त दिल्ली-NCR की दिशा में सख्त कदम, CAQM ने जारी किए निर्देश- पुराने वाहनों पर रोक

पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को और अधिक जहरीला बना रहा है. इसे नियंत्रित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को और अधिक जहरीला बना रहा है. इसे नियंत्रित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

Harish & Mohit Sharma
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CAQM issued instructions

CAQM issued instructions Photograph: (Social Media)

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के अधीनस्थ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक के बाद एक कड़े निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का उद्देश्य पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देना है.

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1. EoL (End-of-Life) वाहनों पर रोक

पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को और अधिक जहरीला बना रहा है. इसे नियंत्रित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

EoL की परिभाषा:

10 वर्ष से पुराने डीज़ल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन.

न्यायालय का समर्थन:

सुप्रीम कोर्ट और NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) पहले ही ऐसे वाहनों के चलने पर रोक लगा चुके हैं.

तकनीकी उपाय:

दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो VAHAN डेटाबेस से जुड़कर पुराने वाहनों की पहचान करेंगे.

कार्रवाई:

ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, जब्ती व स्क्रैपिंग जैसे कदम उठाए जाएंगे.

नियम लागू होने की तिथियाँ:

दिल्ली: 1 अक्टूबर 2025

गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत: 1 नवंबर 2025

शेष एनसीआर क्षेत्र: 1 अप्रैल 2026

2. BS-VI से कम मानक वाले डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

CAQM ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए दिल्ली में BS-VI से कम मानक वाले डीजल ट्रांसपोर्ट और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

लागू तिथि: 1 नवंबर 2025 से

प्रभावित वाहन:

LGVs, MGVs, HGVs – सभी प्रकार के BS-IV या पुराने डीज़ल कमर्शियल वाहन

केवल स्वीकृत वाहन:

BS-VI, CNG, LNG, और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे.

दिल्ली रजिस्टर्ड वाहन:

BS-VI से नीचे मानक वाले दिल्ली रजिस्टर्ड वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति प्राप्त होंगे. इसके बाद उन्हें भी स्वच्छ ईंधन पर आधारित करना अनिवार्य होगा.

जरूरी सेवाओं को मिली छूट:

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद यह भी स्वच्छ ईंधन से चलने होंगे.

3. निगरानी और कार्यान्वयन

126 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है.

52 NHAI टोल प्लाज़ा पर लगे ANPR कैमरे सीधे VAHAN डेटाबेस से जुड़े हैं.

सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन नियमों का प्रचार करें और सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

4. निर्णय का आधार

हर वर्ष सर्दियों में पुराने डीजल वाहनों से होने वाला भारी प्रदूषण.

सुप्रीम कोर्ट और GRAP (Graded Response Action Plan) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह कार्रवाई की गई है.

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