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CAA Protest: पुलिस पर की थी पत्थरबाजी, कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगी जमानत( Photo Credit : फाइल फोटो)
जाम मस्जिद इलाके में हिंसा के मामले में आरोपी 6 प्रदर्शनकारियों ने तीस हजारी सेशन कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की है. कल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों की ज़मानत अर्जी खारिज की थी. कोर्ट का कहना था कि ये सभी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी में शामिल थे. आरोप गंभीर है, लिहाजा जमानत देना सही नहीं रहेगा. कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी 6 लोगों की ज़मानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 28 दिसंबर तक जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी.
Delhi: Tis Hazari court issues notice to Police on the bail plea of 6 of the 15 accused in Daryaganj violence case. Hearing will be held on 28th December https://t.co/NZdV4XLkQ0
— ANI (@ANI) December 24, 2019
नुकसान की भरपाई का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
दूसरी तरफ नागरिकता संसोधन क़ानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की कि वो इस दौरान हुई सार्वजनिक और निजी सम्पति के नुकसान पर स्वत: संज्ञान ले. नुकसान की भरपाई ज़िम्मेदार लोगों से कराई जाए. जामिया छात्रों की ओर से दायर याचिका के साथ इस पर भी सुनवाई की जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.
इससे पहले सोमवार को कोर्च में हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि जिस कार को आग लगाई गई, वो पुलिस की गाड़ी नहीं थी. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को नुकसान पहुंचाया. इसलिए PDDP एक्ट कर तहत मामला दर्ज किया गया. डीसीपी दफ़्तर पर भी पथरबाजी हई है, जिसमे कई लोग घायल हुए.
High Court division bench of Justice DN Patel and Justice C Harishankar refused to pass any order on this and said 'we will see' https://t.co/jRXw2sfM3L
— ANI (@ANI) December 24, 2019
Source : News Nation Bureau