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कोर्ट में उमर खालिद की जमानत का विरोध, CAA प्रोटेस्ट के दौरान चुनी गई थी ये 25 जगह

कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान जो 25 जगह चुनी गई थी, वो सब मस्जिद के नजदीक की थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर सेक्युलर का नाम दिया गया.

Updated on: 24 Jan 2022, 06:05 PM

नई दिल्ली:

कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान जो 25 जगह चुनी गई थी, वो सब मस्जिद के नजदीक की थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर सेक्युलर का नाम दिया गया. मसलन, श्रीराम कॉलोनी प्रोटेस्ट साइट दरअसल नूरानी मस्जिद थी. सदर बाजार प्रोटेस्ट साइट शाही ईदगाह थी. शास्त्री पार्क प्रोटेस्ट साइट असल में वाहिद जामा मस्जिद थी. गांधी पार्क प्रोटेस्ट साइट में दरअसल जामिया मस्जिद थी.
 
इन धरना प्रदर्शन के आयोजकों की मंशा मुस्लिम समुदाय में ख़ासकर महिलाओं और बच्चों को गलत जानकारी देकर भड़काना था. स्पेशल पब्लिक प्रासिक्यूटर अमित प्रसाद ने दलील दी कि CAA को लेकर विरोध कोई सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे PFI, जमात ए हिंद, और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन थे. 28 जनवरी को भी कोर्ट आगे सुनवाई जारी रखेगा.

Sharjeel Imam के खिलाफ देशद्रोह का केस, दिया था भड़काऊ बयान

दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर अब देशद्रोह का केस चलाया जाएगा. अदालत ने शरजील पर देशद्रोह व UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. शरजील पर ये सभी धाराएं दिल्ली में एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण लगाई जाएंगी. शरजील ने इय तरह के भाषण उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे. आपको बता दें कि इमाम के खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भड़काऊ भाषण सहित विभिन्न प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं.