दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दुर्गा पूजा और रामलीला उत्सवों से पहले भीड़ एकत्र होने वाले आयोजनों के मद्देनजर रविवार को कोविड-19 से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन समेत ताजा दिशा-निर्देश जारी किए. एक आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव एवं डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने कहा कि सभी कार्यक्रम आयोजकों को संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुसार अन्य अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के अलावा कार्यक्रम के आयोजन के वास्ते संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों से भी अपेक्षित अनुमति लेनी होगी.
आदेश के मुताबिक, 30 सितंबर को डीडीएमए द्वारा समारोहों और बड़ी सभाओं को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का आदेश, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर केवल 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तक के लिए वापस लिया गया है. डीडीएमए ने कहा कि त्योहारों के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, कार्यक्रम स्थल के बाहर या अंदर खाद्य पदार्थ के ठेले लगाने, झूला, रैली, प्रदर्शनियों और जुलूसों की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति तत्काल रद्द कर दी जाएगी.
Source : Bhasha