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बैंक ऋण घोटाला : ईडी ने बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी सिंघल को गिरफ्तार किया

ईडी ने हाल में बीपीएसएल की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी.

Updated on: 23 Nov 2019, 03:00 AM

दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. ईडी अधिकारियों के मुताबिक यह गिरफ्तारी कथित बैंक धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये के धनशोधन करने के सिलसिले में की गई है. उन्होंने बताया कि मामले में पूछताछ के बाद सिंघल को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक सिंघल को शनिवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए और हिरासत की मांग की जाएगी.

ईडी ने हाल में बीपीएसएल की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. ईडी ने कहा, ‘कंपनी के सीएमडी रहने के दौरान सिंघल और उनके परिवार के सदस्यों ने बीपीएसएल में 695.14 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के तौर पर लगाए और बैंक ऋण से मिले कोष को मोड़ कर कृत्रिम तरीके से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पैदा किया. एजेंसी ने बताया कि एलटीसीजी को उपयुक्त समय के लिए आयकर से मुक्त होता है. ईडी ने धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से बीपीएसएल, सिंघल और अन्य पर भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दर्ज किया.

सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि बीपीएसएल ने निदेशकों/ कर्मचारियें के जरिये फर्जीवाड़ा कर पंजाब नेशनल बैंक (दिल्ली और चंडीगढ़), ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (कोलकाता), आईडीबीआई बैंक (कोलकाता) और यूको बैंक (कोलकाता) के ऋण खातों से करीब 2,348 करोड़ रुपये विभिन्न कंपनियों या फर्जी कंपनियों को कोष का दुरुपयोग के लिए भेजे. ईडी ने कहा कि बीपीएसएल ने आरटीजीएस भुगतान के जरिये संदिग्ध खरीदारी की.