अरविंद केजरीवाल ने लड़ी लड़ाई फिर भी मन मुताबिक नहीं आया फैसला, जानें 5 बातें

सर्विसेज के मामले में दोनों जजों के विचार अलग-अलग होने से इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है.

सर्विसेज के मामले में दोनों जजों के विचार अलग-अलग होने से इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है.

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Sunil Mishra
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अरविंद केजरीवाल ने लड़ी लड़ाई फिर भी मन मुताबिक नहीं आया फैसला, जानें 5 बातें

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्‍ली का बॉस कौन? विवाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों को देखें तो केजरीवाल सरकार को निराशा हाथ लगी है. कोर्ट ने उपराज्‍यपाल को दिल्‍ली एसीबी का बॉस करार दिया है. दिल्‍ली एसीबी (ACB) केंद्र के अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर सकती. दिल्‍ली सरकार ने राज्‍य में करप्शन के हर मामले में जांच का अधिकार देने की मांग की थी. बिजली, कृषि भूमि और स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्युटर दिल्ली सरकार के अधीन रहेगा. हालांकि सर्किल रेट को उपराज्‍यपाल राष्‍ट्रपति को रेफर कर सकते हैं. सर्विसेज के मामले में दोनों जजों के विचार अलग-अलग होने से इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है. जानें फैसले की 5 बड़ी बातें: 

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  1. एसीबी केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता. यानि ACB, LG के अधीन हो रहेगी. 
  2. दानिक्‍स अफसरों पर दिल्‍ली सरकार अपना फैसला ले सकती है. अफसरों के खिलाफ जांच का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा. 
  3. इलेक्‍ट्रिसिटी एक्ट के तहत बिजली कंपनियों में अपने निदेशक नियुक्त करने का दिल्ली सरकार का फैसला सही है.  
  4. कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ले सकती है, पर LG , राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं. 
  5. जमीन, कानून व्‍यवस्‍था और पुलिस  केंद्र के पास ही रहेगी. स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्युटर दिल्ली सरकार के अधीन रहेगा. 

Source : Arvind Singh

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